CCPA ने भ्रामक टिपिंग प्रॉम्प्ट्स और डार्क पैटर्न के लिए रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो का संचालन करने वाली रोप्पेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं, अनुचित अनुबंध और राइड कंफर्म होने से पहले अधिक भुगतान करने के लिए प्रेरित करने वाले डार्क पैटर्न के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि रैपिडो ने "कन्फर्म शेमिंग" और कलर-कोडित प्राइसिंग स्लाइडर जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कैब और बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स की देशव्यापी जांच का हिस्सा है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह प्रतिस्पर्धी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए उपभोक्ता अधिकारों, CCPA जैसे नियामक निकायों और भारत में डार्क पैटर्न और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सरकारी उपायों का अध्ययन करने के वास्ते प्रासंगिक है।
सरल शब्दों में
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक प्रथाओं और डार्क पैटर्न का उपयोग करने के लिए रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जब यात्रियों ने सवारी बुक की, तो ऐप ने उन्हें सवारी सुरक्षित करने के लिए अधिक भुगतान करने के वास्ते "कन्फर्म शेमिंग" जैसे प्रॉम्प्ट का उपयोग किया।
रैपिडो ने यात्रियों को कीमतें बढ़ाने के लिए दृष्टिबाधित रूप से बरगलाने के वास्ते कलर-कोडित स्लाइडर का भी उपयोग किया। CCPA ने फैसला सुनाया कि ये अग्रिम भुगतान प्रॉम्प्ट भ्रामक थे और उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन करते थे, क्योंकि टिप सेवा पूरी होने के बाद स्वेच्छा से दी जानी चाहिए।
मुख्य बिंदु
- CCPA ने रोप्पेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रैपिडो) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
- जुर्माने का कारण: भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार प्रथाएं, अनुचित अनुबंध और डार्क पैटर्न।
- विशिष्ट प्रॉम्प्ट में "जितनी अधिक कीमत, सवारी मिलने की उतनी ही अधिक संभावना" और +10, +20, या +30 जोड़ने का आग्रह शामिल था।
- CCPA ने इस प्रथा को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन दिशानिर्देश, 2023 के तहत "कन्फर्म शेमिंग" के रूप में पहचाना।
- रैपिडो के कलर-कोडित "अपनी कीमत तय करें" स्लाइडर में एक दूसरे डार्क पैटर्न "इंटरफेस इंटरफेरेंस" की पहचान की गई।
- मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के अनुसार टिपिंग की सुविधा केवल सवारी पूरी होने के बाद ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- CCPA की यह कार्रवाई उबर, ओला, रैपिडो और नम्मा यात्री जैसे प्लेटफार्मों सहित व्यापक जांच का हिस्सा है।
- उपभोक्ता 1915 पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
परीक्षा दृष्टिकोण
A. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में अपने वैधानिक अधिदेश के तहत CCPA द्वारा 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
Source: Press Information Bureau