TRAI ने टेलीविज़न चैनलों में विज्ञापनों की अवधि (निरसन) विनियम, 2026 जारी किए
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीविज़न चैनलों में विज्ञापनों की अवधि से संबंधित 2012 के विनियमों को निरस्त करने के लिए 2026 के विनियम जारी किए हैं। यह कदम सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 से बारह मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने के बाद उठाया गया है। इस निरसन का उद्देश्य केंद्रीय सरकार के नियमों के साथ एकरूपता बनाए रखना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित करना है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह प्रतिस्पर्धी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए भारत में विनियामक निकायों, विशेष रूप से TRAI की भूमिका और टेलीविज़न प्रसारण क्षेत्र से संबंधित हालिया नीतिगत बदलावों का अध्ययन करने के लिए प्रासंगिक है।
सरल शब्दों में
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टीवी विज्ञापनों की अवधि पर अपने पुराने 2012 के नियमों को आधिकारिक रूप से रद्द करने के लिए निरसन विनियम, 2026 जारी किए हैं। इन पुराने नियमों ने एक घंटे में विज्ञापनों के लिए बारह मिनट की सीमा तय की थी।
यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 से बारह मिनट की विज्ञापन सीमा को हटा दिया है। TRAI ने सरकारी नियमों के साथ सामंजस्य बिठाने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने और टेलीविज़न प्रसारण क्षेत्र में व्यवसाय को आसान बनाने के लिए अपने नियमों को निरस्त कर दिया है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 10.09.2026 को टेलीविज़न चैनलों में विज्ञापनों की अवधि (निरसन) विनियम, 2026 जारी किए।
- निरसन विनियम 2012 के विनियमों और उनके तहत जारी सभी आदेशों को रद्द करते हैं।
- 2012 के विनियमों ने एक घड़ी घंटे में विज्ञापनों की बारह मिनट की सीमा निर्धारित की थी।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 21 अगस्त 2026 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (11) को हटा दिया।
- टेलीविज़न प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय करने में सुगमता सक्षम करने के लिए विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाया गया है।
परीक्षा दृष्टिकोण
A. 10.09.2026
Source: Press Information Bureau