राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने संगरूर के निवासी गुलज़ार सिंह की मौत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने पंजाब राज्य के संगरूर जिले के निवासी गुलज़ार सिंह की मौत के संबंध में पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत प्रद शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले की जांच का आदेश दिया और पंजाब के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को पांच दिनों के भीतर तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। NCSC के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना ने कहा कि वे मामले की जांच के लिए 10 सितंबर 2026 को संगरूर का दौरा करेंगे।
सरल शब्दों में
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के संगरूर जिले के गुलज़ार सिंह की मौत के मामले में हस्तक्षेप किया है। मरने से पहले, सिंह ने कथित तौर पर नशीले पदार्थों के बारे में सवाल पूछने के बाद मंत्री के डर से जहर खा लिया था और एक वीडियो में ग्राम पंचायत के सदस्यों पर आरोप लगाए थे।
श्री शीतल अंगुरार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, NCSC ने संविधान के अनुच्छेद 338 का आह्वान किया। इसने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पांच दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। NCSC के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना ने इसे एक गंभीर घटना बताया और 10 सितंबर 2026 को संगरूर का दौरा करने की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने पंजाब के संगरूर जिले के गुलज़ार सिंह की मौत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।
- गुलज़ार सिंह ने कथित तौर पर अपनी मौत से पहले पंजाब के वित्त मंत्री से नशीले पदार्थों की समस्या के बारे में सवाल पूछे थे।
- प्रसारित वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मंत्री के डर से जहर खा लिया था और गांव की पंचायत के कुछ सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए।
- आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत प्रद शक्तियों का उपयोग करते हुए मामले की जांच का आदेश दिया।
- पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किए गए हैं।
- पंजाब सरकार को नोटिस मिलने के पांच दिन के भीतर मामले के तथ्य और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- आयोग ने श्री शीतल अंगुरार, पूर्व विधायक और प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी एससी मोर्चा, पंजाब द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई शुरू की।
- NCSC के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना ने घोषणा की कि वह मामले की जांच करने और आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए 10 सितंबर 2026 को संगरूर का दौरा करेंगे।
परीक्षा दृष्टिकोण
A. भारत के संविधान का अनुच्छेद 338
Source: Press Information Bureau